Mukhyamantri Kanyadan Yojana: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्याओं के विवाह के लिए 21 से ₹41 हजार सहायता राशि मिलती है. राजस्थान के मूल निवासी परिवार, जिनकी दो कन्याओं के विवाह के लिए यह योजना है, जिसमें सरकार अलग-अलग श्रेणी में प्रोत्साहन कन्यादान प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्याओं, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार महिलाओं के विवाह पर सहायता का प्रावधान। महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर सहायता।
ये भी हो सकते हैं पात्र
पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रुपए से अधिक नहीं हो।
परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला नहीं हो।
जिसके माता पिता का देहान्त हो चुका है।
ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है, परिवार के
किसी भी सदस्य की आय 50 हजार रुपए वार्षिक से अधिक नहीं हो।
प्रक्रिया: ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ
आवेदक विवाह योग्य कन्या के पिता/माता/संरक्षक होंगे। केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए ही लागू होगी।
पात्र श्रेणी एवं देय राशि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या: 31000 रुपए: 10वीं पास को कुल 41 हजार व स्नातक को कुल 51 हजार
शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर देय राशि: 21000 रुपए, 10वीं पास को कुल 31 हजार, स्नातक को कुल 41 हजार रुपए।